नोटबंदी को लेकर सरकार रोज नए नियम बना रही है। RBI हर रोज नई घोषणाएं कर रहा है। मंगलवार को RBI ने एक और बड़ा ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने आज कहा कि बैंक ग्राहकों को 500 और 1,000 रुपये के अमान्य नोटों के साथ साथ वर्ष 2005 से पहले छपी मुद्रा को जमा करने से इनकार नहीं कर सकते। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा कि बैंक नोट (एसबीएन) में 2005 से पहले छापे गये 500 और 1,000 रुपये के नोट भी शामिल हैं।
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रिजर्व बैंक ने कहा, ‘बैंकों को योजना के अनुसार वर्ष 2005 से पहले छपे 500 और 1,000 रुपये के नोट केवल जमा के रूप में मंजूर करने चाहिए और उन्हें इसे दोबारा जारी नहीं करना चाहिए। इन नोटों को केवल रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही बदला जा सकता है।’ केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसे देश भर से लोगों से शिकायतें मिल रही हैं कि बैंक 2005 से पहले के नोट मंजूर नहीं कर रहे।सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगाने तथा अघोषित आय को बैंकों में लाने के इरादे से नौ नवंबर 2016 से 500 और 1,000 रपये के नोटों पर रोक लगाई है।