रांची: RJD नेता प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रभुनाथ सिंह मशरक से विधायक अशोक सिंह की हत्या में दोषी ठहराए गए थे। झारखंड की हजारीबाग कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। विधायक अशोक सिंह की 22 साल पहले 1995 में हत्या कर दी गई थी। प्रभुनाथ सिंह के दो सहयोगी दीनानाथ सिंह और रितेष सिंह को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है।
प्रभुनाथ सिंह पर कोर्ट के इस फैसले के बाद RJD की मुश्किल और बढ़ सकती है। क्योंकि बिहार में बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल RJD सुप्रीमो पहले से ही इन दिनों बेनामी संपत्ति में घिरे हैं। आयकर विभाग ने मंगलवार को लालू के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें लालू के साथ साथ उनकी बेटी मीसा भारती, मीसा भारती के दमाद, लालू के करीबी रहे प्रेम चंद गुप्ता के बेटे की प्रॉपर्टी भी शामिल थी।
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आयकर विभाग की इस छापेमारी के बाद बिहार की राजनीति में पहले से ही उबाल आया हुआ है। उसके बाद अब RJD के ही पूर्व सांसद रहे प्रभुनाथ सिंह को झारखंड के हजारीबाग कोर्ट की तरफ से हत्या का दोषी ठहराए जाने के बाद अब इंतजार 23 मई का है जब प्रभुनाथ सिंह को सजा सुनाई जाएगी।
वहीं मंगलवार को लालू यादव की बेटी मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेश अग्रवाल को शैल कंपनी के जरिये मीसा भारती को पैसे दिलाने का आरोप है। एस के जैन और वी के जैन ने 62 शैल कंपनी बनाई थी। उन्हीं शैल कंपनियों के जरिये सीए अशोक अग्रवाल ने मीसा भारती को पैसे दिलवाए थे।