नोटबंदी पर सरकार और रिजर्व बैंक रोजाना नए ऐलान कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आज एक और बयान आया है। जो लोगों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान मंजूर करती हैं तो उन्हें कम कर देना होगा। सरकार ने नकदी के प्रयोग को कम करने के प्रयास के दौरान सोमवार इसकी घोषणा की।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिस में कहा कि कानून की धारा 44 एडी के दौरान लाभ को कारोबार का 8 प्रतिशत माने जाने की मौजूदा दर को कम कर 6 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। यह 2016-17 के लिए बैंक चैनल (डिजिटल माध्यमों ) से प्राप्त कुल कारोबार या सकल प्राप्ति की राशि के संदर्भ में लागू होगा।
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कर विभाग ने यह भी कहा है कि कानून की धारा 44एडी के दौरान उस स्थिति में जबकि कुल कारोबार या सकल प्राप्ति नकद में हासिल की जाती है तो कर लगाने के लिए लाभ को 8 फीसदी ही माना जाएगा। सरकार ने ताजा फैसला अर्थव्यवस्था में डिजिटल माध्यमों से भुगतान मंजूर करने वाले छाटे कारोबारियों और कंपनियों को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है।