अगर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) नहीं बनवाया है या आपको डीएल रिन्यूअल कराना है तो आपके लिए खुशखबरी है. अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो जाएगी. लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, नया डीएल, डीएल का रिन्यूअल, जन्मतिथि या पता बदलवाने के लिए अब अलग-अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. सरकार की नई प्रक्रिया के अनुसार अब ये सभी काम 1 ही फॉर्म भरने पर हो सकेंगे. डीएल बनवाने की यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी.
ऑनलाइन मिल जाएगा यह फॉर्म
ऊपर बताए गए प्रक्रियाओं के लिए यह फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा. आपको बता दें कि डीएल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है. सभी राज्यों में डीएल बनवाने के लिए नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. इस बारे में सभी संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में आवेदकों को 1 अप्रैल से डीएल बनवाने या कोई बदलाव कराने के लिए एक ही फॉर्म भरना होगा.
आवेदक को क्रमवार 8 जानकारी देनी होंगी
नई व्यवस्था से आवेदकों को डीएल बनवाने के लिए बार-बार नया फॉर्म नहीं भरना नहीं होगा. जल्द ही नए फॉर्म को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. नए फॉर्म में आवेदकों को क्रमवार आठ जानकारी देनी होगी. सबसे पहले डीएल संबंधी कौन सा कार्य कराने, दूसरे नंबर पर लर्निंग या परमानेंट डीएल से कौन सा वाहन चलाएंगे एवं तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत विवरण देना होगा. पर्सनल डिटेल में चौथे नंबर पर नाम और पांचवें नंबर पर पता भरना होगा.
सभी आरटीओ को आदेश दिया गया
छठे पर डीएल में कौन सा वाहन जोड़ना चाहते (कार, बाइक, हैवी वाहन), सातवें नंबर पर संलग्न दस्तावेजों का विवरण और आठवें पर हस्ताक्षर करने होंगे. यह नई व्यवस्था केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लागू की है. मंत्रालय ने बीते दिनों केंद्रीय मोटरयान नियम में संशोधन करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. संभागीय परिवहन अधिकारी संजय नाथ झा ने बताया कि डीएल के नए फॉर्म को लागू करने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है.
आयु एवं पते के लिए ये होंगे मान्य
आवेदकों की सुविधा को आयु एवं पते के लिए 10 प्रकार के प्रमाण पत्रों को मान्यता दी गई है। इनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जीवन बीमा पॉलिसी, पासपोर्ट, स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय से जारी वेतन पर्ची, मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागीय परिचय पत्र शामिल हैं.
नए कानून में अधिनियम के रूल 10,14 (1), 17 (1) और 18 को समाप्त कर दिया गया है. इसके स्थान पर नया फार्म-2 लागू होगा. सभी कार्यों के लिए आवेदनकर्ता को सिर्फ फॉर्म 2 ही भरना होगा. इस फॉर्म में कुछ नए कॉलम भी दिए गए हैं. इसमें आवेदनकर्ता को अपना आधार नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर लिखना होगा.
अभी भरने होते हैं ये फॉर्म
- फॉर्म-2 लर्निंग डीएल
- फॉर्म-4 परमानेंट डीएल
- फॉर्म-8 बाइक के डीएल में कार को जुड़वाना
- फॉर्म- 9 डीएल नवीनीकरण
- फॉर्म स्टेट रूल्स-1 डुप्लीकेट डीएल एवं विवरण संशोधन