
बैठक के बाद जेटली ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी कि लक्जरी उत्पादों के साथ सीमेंट और पेंट आदि सहित 48 ऐसी वस्तुएं हैं जिनपर अब 28 फीसदी टैक्स के दायरे में रह गए हैं।जबकि पहले 228 वस्तुएं इसमें शामिल थीं।
परिषद ने यह फैसला लिया है कि फाइव स्टार होटलों को छोड़कर बाकी सभी रेस्टोरेंट में अब पांच फीसदी के स्लैब में आएंगे लेकिन उन्हें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि रेस्टोरेंट मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे थे। इसलिए नई व्यवस्था लागू की गई है।
साढ़े सात हजार रुपये से ज्यादा किराए वाले होटलों में चल रहे रेस्टोरेंट पर 18 फीसदी का टैक्स लगेगा और उन्हें इनपुट क्रेडिट भी मिलेगा। इससे पहले गैर एसी रेस्टोरेंट पर 12 फीसदी और एसी रेस्टोरेंट पर 28 फीसदी का टैक्स था।
15 नवंबर से लागू होंगी नई दरें
अरुण जेटली ने बताया कि ये सारे बदलाव अधिसूचना जारी होने के बाद 15 नवंबर से लागू होने की उम्मीद है।
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