वंदे मातरम पर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम हफ्ते में एक बार सुना और गाया जाना चाहिए। सोमवार और शुक्रवार को अगर ऐसा किया जाता है तो बेहतर रहेगा।
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वहीं सभी सरकारी ऑफिस और प्राइवेट कंपनियों, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीस में महीने में एक बार वंदे मातरम गाना और सुनना चाहिए।
मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लोक सूचना के निदेशक को तमिल और अंग्रेजी में वंदे मातरम का ट्रांसलेटेड वर्जन अपलोड करने के लिए कहा गया है।
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