मधुर भंडारकर की ‘इंदु सरकार’ की रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका

बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी आगामी फिल्म ‘इंदु सरकार’ को लेकर पिछले दिनों काफी विवादों में रहने के बाद रिलीज के लिए मंजूरी दे दी गई। लेकिन अब भी इस फिल्म की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल हाल ही में खबर आई है कि दिवंगत कांग्रेस नेता संजय गांधी की बेटी होने का दावा करने वाली एक महिला ने बुधवार को फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर की इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। फिल्म को 28 जुलाई को रिलीज किया जाने वाला है, इस वजह से याचिकाकर्ता प्रिया सिंह पॉल के वकील ने मामले पर जल्द सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया।

इस मामले पर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय व न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने कहा, “आपने अपना मेमो दे दिया है। हम इसे देखेंगे। हम कोई तारीख नहीं दे रहे हैं।” पॉल ने अदालत से कहा कि फिल्म में संजय गांधी और उनकी मां दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि को खराब करने व अपमानित करने के लिए पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है।

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याचिकाकर्ता की याचिका को बंबई उच्च न्यायालय में 24 जुलाई को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था, “फिल्म निर्माता ने बताया है कि फिल्म से पहले एक डिस्कलेमर चलेगा जिसमें कहा गया है कि फिल्म के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं और इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। सेंसर बोर्ड फिल्म के कुछ दृश्यों में कट के साथ पहले ही फिल्म को सर्टिफिकेट दे चुका है।” उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि संजय गांधी के किसी भी वंशज ने फिल्म पर आपत्ति नहीं की है।

 
 
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