कैबिनेट सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड लोगों को अपना आधार नंबर मुहैया कराना होगा या फिर 31 मार्च, 2017 तक यह नंबर हासिल करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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हालांकि जब तक आधार नहीं बन जाता तब तक मनरेगा का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, फोटो समेत किसान पासबुक, मनरेगा के तहत जारी होने वाला जॉब कार्ड या तहसीलदार या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा। जो लोग आधार कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं वे एनरॉल पर्ची या आवेदन की कॉपी पेश कर सकते हैं।