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बता दें कि स्थानीय निकाय स्वराज्य संस्था का सदस्य होने के लिए शौचालय और इसका नियमित इस्तेमाल का उपयोग करने का प्रावधान मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988, महाराष्ट्र महानगर अधिनियम सहित महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 में है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब उम्मीदवारों के पास शौचालय हैं और वह इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र या स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पेश करना होगा।
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इससे पहले दिसंबर 2015 में महाराष्ट्र कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि नगर पालिका, महानगरपालिका का चुनाव लड़ने वालों के घर में शौचालय होना जरूरी है। अगर किसी उम्मीदवार के घर में शौचालय नहीं है तो वह स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते। यह अहम फैसला शौचालय निर्माण और स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए लिया गया था।