लखनऊ: यूपी में भाजपा की सरकार बनते ही पुलिस विभाग के तेवर भी बदलते दिख रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में छेडख़ानी के खिलाफ एंटी रोमियों दल बनाने की बात कही गयी थी। सरकार के गठन तीन दिन के अंदर ही पुलिस विभाग ने एंटी रोमियो दल का गठन करते हुए शोहदों पर नकले कसनी शुरू कर दी।

सोमवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिया था कि छेडख़ानी और महिलाओं से संबंधित अपराध बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और महिला अपराध में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश भी उन्होंने दिया था। सीएम से मिले इस आदेश के बाद यूपी पुलिस भी हरकत में आ गयी। मंगलवार को पुलिस ने एंटी रोमियो दल का गठन किया और दोपहर को यह दल शहरों की सड़क पर शोहदों के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ दिखा। युवतियों कालेज, स्कूल, मॉल और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इस एंटी रोमियो दल में संदिग्ध युवकों की न सिर्फ चेकिंग की बल्कि उनसे पूछताछ भी की गयी। कुछ युवकों को पुलिस ने हिदायत भी दी।
आईजी जोन ने बताया कि सीएम ने कानून-व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिये हैं। उसी क्रम में जनपद स्तर पर लम्बित विवेचनाओं की सूची तैयार कर समय सीमा के बंदर विवेचनाओं को निपटाने का आदेश जारी किया गया है। एैसी विवेचनाये जो पूरी हो गयी है उनके आरोप पत्र या फिर अन्तिम रिपोर्ट जो क्षेत्राधिकारी कार्यालयों में लम्बित हो उनको फौरन ही कोर्ट में दाखिल किया जाये। गम्भीर अपराध जैसे त्या, लूट, डकैती खुलासे भी जल्द किये जायें और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।
जनपद स्तर पर पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी की जाये। पैरोल पर छूटे अपराधी जो पैरोल की शर्तो का उल्लघन कर रहे है की तत्काल उनको जेल भेजा जाये। महिला सम्बंधी अपराधों की लम्बित विवेचनाओं का समय सीमा के अंदर निपटाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाये। अपहृत व अपहृताओं की शतप्रतिशत बरामदगी सुनिश्चित की जाये। ऐसे अपराधी जिनके विरूद्ध महिलाओं के साथ छेडखानी,बलात्कार जैसे गम्भीर अपराधों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, उनके खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्रवाई भी की जाये।
महिलाओं,छात्राओं के साथ अभद्र टिप्पणी,छेडखानी की रोखथाम हेतु गुण्डा एक्ट की कार्रवाई की जाये और थानास्तर पर ऐण्टी रोमियों दल का गठन कर शोहदों के खिलाफ कार्रवाई हो। गैगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाये और उनके विरूद्ध 14(1) के अन्र्तगत सम्पत्ति के जब्ती करण की कार्रवाई भी हो। भूमाफियों व अवैध शराब की बेचने वालों के खिलाफ रासुका,गैगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट की कार्रवाई की जाये और उनके /शस्त्र निरस्ती कर उनकी हिस्ट्रीशीट भी खोली जाये। गौकशी पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाते हुए उसके सम्बंध में पहले दर्ज मामले में नामजद व प्रकाश में आये आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
इसके अलावा आईजी ने बताया कि इन सारे बिंदुओं पर हर सप्ताह समीक्षा की जायेगी और लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
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