शिया वक्फ बोर्ड का आरोप है कि वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने लखनऊ में अपने घर का निर्माण वक्फ मोती मस्जिद की जमीन पर किया है।
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बोर्ड इस मामले में राज्यमंत्री के खिलाफ वक्फ अधिनियम की धारा-52 व 52 (क) के तहत कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही 69 अन्य लोगों पर भी वक्फ मोती मस्जिद की जमीन बेचने-खरीदने के आरोप में कार्रवाई की तैयारी है।
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने बताया कि मोहसिन रजा व 69 अन्य लोगों ने वक्फ मोती मस्जिद की संपत्ति अवैध ढंग से खरीदी है। सोमवार को सुनवाई के अंतिम दिन यह लोग बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
उन्होंने बताया कि हुसैनाबाद स्थित वक्फ मोती मस्जिद की भूमि को अवैध रूप से बेचने व खरीदने के मामले में बोर्ड ने सभी 70 आरोपियों को सुनवाई का मौका दिया।
अवैध रूप से खरीदकर करवाया निर्माण
अब बोर्ड वक्फ अधिनियम धारा 52 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उनका कहना है कि राज्यमंत्री मोहसिन रजा व उनके परिवार के लोगों ने वक्फ की जमीन अवैध रूप से खरीद कर कई भवनों का निर्माण कराया है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में पहली पेशी 22 जून को हुई थी।
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