पटना: बिहार की राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि दोषी शिक्षक अभिषेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अरविंद ने स्कूल में पढ़ने वाली 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले का खुलासा बच्ची के प्रेग्नेंट हो जाने पर हुआ था.
यह शर्मनाक मामला सितंबर 2018 का है. जब पटना के फुलवारी शरीफ़ इलाके में स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाली 11 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी. इस घटना का खुलासा उस समय हुआ था, जब बच्ची को पेट दर्द हुआ और माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए थे. ये मामला न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का था. जहां 5वीं कक्षा की एक छात्रा प्रेग्नेंट हो गई थी. बच्ची के परिजनों ने थाने में शिकायत दी थी. बच्ची के अनुसार, स्कूल के संस्थापक सह प्रिंसिपल अरविंद कुमार और टीचर अभिषेक कुमार ने उसके साथ अपने चेम्बर में दुष्कर्म किया था.
इस मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक को अरेस्ट कर लिया गया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अरविंद कुमार और अभिषेक को दोषी पाया था. अब सोमवार को सिविल कोर्ट ने दोषी अरविंद को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि दुष्कर्म में मदद करने के दोषी शिक्षक अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा दी गई है.