जयपुर: राजस्थान में एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लड़की की सांसे थमने के बाद भी हैवानों की दरिंदगी कम नहीं हुई। उन शैतानों ने लड़की के शव के साथ भी बलात्कार किया। इस खौफनाक हत्याकांड और बलात्कार के आरोपियों पर अब कानून का डंडा चला है। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए उन्हें सख्त सजा सुनाई है।
मामला बूंदी जिले का है। जिले की पोक्सो अदालत ने शुक्रवार को एतिहासिक फैसला सुनाते हुए 15 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले दो शैतानों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। अदालत में जस्टिस बाल कृष्ण मिश्र ने इस मामले को जघन्य हत्याकांड करार दिया है। इस पूरे प्रकरण में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है, जिसका केस फिलहाल बाल न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी सुल्तान भील और छोटू लाल को फांसी की सजा सुनाई गई है
दरअसल इन दोनों आरोपियों ने साथ बलात्कार कर उसे मार डाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी सामने आई थी कि आरोपियों ने शव के साथ भी बलात्कार किया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया था। सामूहिक बलात्कार के मामले में कुल तीन आरोपी पकड़े गए थे। जिनमें एक आरोपी नाबालिग था। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में 14 दिन में ही चालान पेश कर दिया था और अदालत में 100 पन्नो के आरोपपत्र में आरोपियो द्वारा जघन्य हत्याकांड की कहानी लिखी थी।