राजस्थान का सियासी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की ओर से डाली गई याचिका पर सुनवाई होनी है. पायलट गुट की ओर से जो याचिका डाली गई है, उसमें कहा गया है कि वह पार्टी के अंदर रहकर ही आवाज उठा रहे हैं. ऐसे में उन्होंने कोई भी पार्टी विरोधी काम नहीं किया है.

आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर के द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद सचिन पायलट गुट ने हाईकोर्ट का रुख किया था. इस नोटिस में कहा गया था कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल ना होने का कारण बताएं और उन्हें अयोग्य क्यों ना घोषित किया जाए.
इसी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. जिसमें इस नोटिस को गलत बताया गया, जवाब देने के लिए कम समय का तर्क दिया गया. गुरुवार को इस मामले में कुछ देर ही सुनवाई हो पाई थी, बाकी सुनवाई आज दो जजों की बेंच करेगी.
गौरतलब है कि इस नोटिस में सचिन पायलट समेत कुल 19 विधायकों से जवाब मांगा गया था. कोर्ट में सचिन पायलट की ओर से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी पेश हो रहे हैं, जबकि गहलोत सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं.
आज सुनवाई से पहले ही कांग्रेस पार्टी की ओर से सचिन पायलट गुट के दो विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है. हालांकि, कोर्ट की ओर से विधायिका को लेकर किसी तरह के एक्शन पर रोक लगी थी. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बागी कांग्रेस विधायकों से मिलकर सरकार गिराने की साजिश रच रहे थे.
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features