अमेरिका में चुनाव के लिए तय तारीख से पहले ही वोटिंग का अधिकार देने वाले इस नियम को अर्ली वोटिंग कहा जाता है। इस नियम के तहत अमेरिका में वोटिंग के लिए वैध नागरिकों को वोटिंग डे से पहले भी मतदान का अधिकार दिया जाता है।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर की तारीख तय है। हालांकि, देशभर में इससे पहले ही करोड़ों मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की इलेक्शन लैब ट्रैकर के मुताबिक, अब तक अमेरिका में 6 करोड़ 80 लाख लोग वोट डाल चुके हैं।
अमेरिका में चुनाव के लिए तय तारीख से पहले ही वोटिंग का अधिकार देने वाले इस नियम को अर्ली वोटिंग कहा जाता है। इस नियम के तहत अमेरिका में वोटिंग के लिए वैध नागरिकों को वोटिंग डे से पहले भी मतदान का अधिकार दिया जाता है। वह रजिस्टर्ड ईमेल, बैलट को पोस्ट कर और मतदान केंद्र पर वोटिंग की तारीख से पहले ही जाकर वोट दे सकते हैं।
अकेले न्यूयॉर्क शहर की ही बात करें तो यहां अर्ली वोटिंग शुरू होते ही पहले दिन करीब 1,40,000 लोगों ने अपना वोट डाल दिया। यहां के बोर्ड ऑफ इलेक्शन के मुताबिक, न्यूयॉर्क ने अर्ली वोटिंग में रिकॉर्ड बना दिया है और यह अभी भी जारी है।
अर्ली वोटिंग की इस सुविधा से ज्यादातर मतदाता वोटिंग के लिए तय दिन में कई तरह की समस्याओं से बच जाते हैं। फिर चाहे वह मतदान के लिए लगी लंबी कतारें हों या खराब मौसम या मतदातस्थल पर किसी और तरह की परेशानी।
गौरतलब है कि 2020 में अर्ली वोटिंग के लिए 100 से भी कम मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस बार अकेले न्यूयॉर्क में यह आंकड़ा 50 फीसदी से ज्यादा है।