इलाहाबाद. पूर्व कैबिनेट मंत्री और रेप के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र को शुक्रवार को हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
यह भी पढ़े- बड़ी ख़बर: उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, US ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दीसमिति ने जज के सभी अधिकारी भी छीन लिए। बता दें, जस्टिस ओम प्रकाश मिश्र पॉक्सो कोर्ट में तैनात हैं और 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को गायत्री प्रजापति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोंसले ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि जस्टिस ओम प्रकाश मिश्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने वाली है।
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ऐसे में सुनवाई खत्म होने के तत्काल बाद चीफ जस्टिस भोंसले ने जस्टिस ओम प्रकाश मिश्र को निलंबित करने का आदेश दे दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक डीके सिंह ने इस बात की पुष्टि भी की।
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