आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको उत्तर प्रदेश में पेट्रोल नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लेकर ‘हेलमेट नहीं तो तेल नहीं’ का नया नियम लागू कर दिया। यानी अब बिना हेलमेट के बाइक सवारों को पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरुकता अभियान के तहत राजधानी लखनऊ और बांदा समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिला प्रशासन ने हेलमेट का प्रयोग न करने वाले बाइक सवारों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी किया है।
बता दें कि लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सोमवार को बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरुकता फैलाने के मकसद से दो पहिया वाहन चालकों और पिछली सीट पर सवार व्यक्ति के लिये हेल्मेट अनिवार्य है मगर अक्सर वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लघंन करते हैं, इसलिये ऐसे वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की आपूर्ति नहीं की जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने दो पहिया वाहनों की होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इस नई नीति को पूरे राज्य में लागू किया है।
कानूनी प्रावधान और दंड
केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के तहत दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर धारा-177 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें जुर्माने का निर्देश है। इतना ही नहीं सभी पेट्रोल पंप मालिकों को 7 दिनों के भीतर अपने पंप परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने होंगे।
इन होर्डिंग्स पर स्पष्ट लिखा होगा कि 26 जनवरी 2025 से बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरा हमेशा चालू रहना चाहिए ताकि किसी विवाद की स्थिति में फुटेज का इस्तेमाल किया जा सके।
गौरतलब है कि 8 जनवरी से उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने एक आधिकारिक पत्र जारी करके सभी पेट्रोल संचालकों को बिना हेलमेट लगाए हुए वाहन चालक को पेट्रोल न दिए जाने का निर्देश दिया है।
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