लॉकडाउन से अनलॉक के पहले चरण में पंजाब में आज धार्मिक स्थल खुल गए। इस दौरान कई प्रतिबंध के साथ श्रद्धालुओं को सरकार द्वारा तय मानकों का पालन करना होगा। राज्य में आज से शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के तहत पंजाब के गृह विभाग ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
धार्मिक स्थलों में एक साथ 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं पर रोक, शॉपिंग मॉल में टोकन सिस्टम
राज्य में अधिकतर जगहों पर धार्मिक स्थल सुबह पांच से खुल गए और ये रात आठ बजे तक ही खुल पाएंगे। इनमें एक साथ 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। न तो प्रसाद बांटा जा सकेगा और न ही खाने या लंगर जैसे आयोजन हो सकेंगे। लोगों के लिए पूजा आदि का समय निर्धारित करना होगा। प्रबंधक कमेटियों को श्रद्धालुओं के मास्क पहनने, शारीरिक दूरी व हाथ धोने या सेनिटाइज करने के प्रबंध करने होंगे। वहीं, शॉपिंग मॉल में टोकन सिस्टम से एंट्री होगी। होटलों व रेस्टोरेंट्स में फिलहाल लोगों के बैठ कर खाने की मनाही होगी। इस पर सरकार 15 जून को फिर विचार करेगी।
इससे पहले कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रविवार को दिन भर तैयारियां होती रहीं। देर शाम तक धार्मिक स्थलों व मॉल्स को सेनिटाइज करने की प्रक्रिया जारी रही। अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब परिसर में पैर से चलने वाली मशीन लगाई गई है जिससे श्रद्धालु हाथ को सेनिटाइज करेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने कहा कि लंगर हाल में कम से कम एक मीटर की दूरी पर श्रद्धालुओं को बिठाया जाएगा।
अमृतसर में श्री दुर्ग्याणा तीर्थ और पटियाला में श्री काली माता मंदिर के प्रबंधकों ने बताया कि मंदिर को सेनिटाइज करने के लिए मशीनें खरीदी गई हैं। पूरे मंदिर को सेनिटाइज किया गया है और आगे भी रोजाना सेनिटाइज किया जाएगा। सेवादार भक्तजनों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए गाइड करते रहेंगे।
अमृतसर में सैलीब्रेशन मॉल, मॉल ऑफ अमृतसर व वीआर मॉल अमृतसर, लुधियाना व पटियाला में ओमैक्स मॉल, जालंधर में एमबीडी मॉल में सैनिटाइज किया गया है। लोगों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए गोले के निशान बनाए गए हैैं। प्रवेश द्वार पर हरेक व्यक्ति का तापमान किया जाएगा। मॉल में स्थित अलग-अलग शोरूमों में भी दिन भर कर्मचारी सामानों को नए सिरे से व्यवस्थित करने में लगे रहे जिससे ग्राहकों के पहुंचने पर सरकार की ओर से तय गाइडलाइन का पालन करने में कोई दिक्कत न हो।
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शॉपिंग मॉल के लिए यह जरूरी
-सीमित संख्या में लोगों के प्रवेश के साथ खोलने की अनुमति होगी।
-टोकन सिस्टम अपनाना होगा। लोगों के रुकने की अधिकतम समय सीमा तय करनी होगी।
-हर व्यक्ति के फोन में कोवा एप अनिवार्य होगा। यदि कोई परिवार सहित जा रहा है तो किसी एक सदस्य के फोन में एप होना जरूरी होगा।
-हर दुकान में ग्राहकों की संख्या को भी सीमित करना होगा। ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी अनिवार्य होगी।
-शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए निशान बनाने जरूरी होंगे।
-सिर्फ दिव्यांग या आपातकालीन परिस्थिति में ही लिफ्ट का प्रयोग किया जा सकेगा। शारीरिक दूरी का ध्यान रख कर लोग एस्केलेटर का प्रयोग कर पाएंगे।
-जिले की स्वास्थ्य टीम शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों का मेडिकल चेक अप करेगी।
-दुकानों में ट्रायल रूम का प्रयोग वर्जित होगा।
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होटल व रेस्टोरेंट्स के लिए यह जरूरी
-होटलों में सुबह पांच से रात नौ बजे तक खुली आवाजाही के अलावा रात नौ बजे से सुबह पांच बजे के बीच कफ्र्यू के दौरान भी यात्री आ-जा सकेंगे।
-यह आवाजाही पहले से बुक ट्रेन या एयर टिकट के आधार पर ही हो पाएगी।
-होटलों में ठहरने वालों को उनके कमरों में ही खाना उपलब्ध करवाना होगा।
-रेस्टोरेंट शाम आठ बजे तक ही होम डिलीवरी की सुविधा दे पाएंगे।