एक याचिका पर सुनाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगीत वन्देमातरम् को स्कूलों में गाए जाने को जरूरी बनाने को लेकर किसी तरह की बहस करने से इंकार कर दिया। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद-51ए के तहत नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश देने की मांग की गई थी।
बड़ी खबर: 6 गोली लगने के बाद भी पाक आर्मी पर भाड़ी पड़ा ये भारतीय जवान
एक्सटेंशन लेक्चररर्स को मिलेगा 25 हजार प्रति माह का वेतन
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों से जुड़े इस अनुच्छेद में केवल राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का ही उल्लेख है। अदालत के मुताबिक संविधान के इस हिस्से में राष्ट्रगीत का कोई उल्लेख नहीं है इसलिए उसकी इस बहस में पड़ने की कोई इच्छा नहीं है। बेंच राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत को बढ़ावा देने और उनका प्रचार करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाने के मकसद से निर्देश देने की मांग करने वाली एक पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी।