होशंगाबाद। शादी का झांसा देकर नाबालिग को अगवा करने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। आरोपी को अपहरण की धाराओं के तहत पांच साल व सात साल की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक केशव सिंह चौहान ने बताया कि नाबालिग को आरोपी रामबाबू कटारे नामक युवक ने झांसा दिया था। आरोपी ने एक मोबाइल दिया था जिसके सहारे वह नाबालिग से बात करता था।
रामबाबू ने शादी करने की बात कह अगवा कर लिया और इंदौर, उज्जैन ले गया ज्यादती करने के बाद उसे सिवनीमालवा लेकर आ गया। नाबालिग ने घटना की जानकारी परिजनों को दी जिसके बाद सिवनीमालवा थाने में केस दर्ज किया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक के मुताबिक धारा 363 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए का जुर्माना एवं 366 में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 700 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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