विदेशी जमातियों के वीजा मामले और इन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने के मामले में अलग-अलग आदेश के बाबत केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। कोर्ट ने विदेशियों से वापस भेजने की मांग पर कहा है कि वे संबंधित प्राधिकारण को इसके लिए ज्ञापन दें। मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को की जाएगी। उल्लेखनीय है कि तब्लीगी जमात में शामिल हुए विदेशियों ने वीजा रद करने और ब्लैक लिस्ट किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा वतन वापस भेजने की भी मांग की है।
गृह मंत्रालय ने तब्लीगी जमात के करीब 3,400 सदस्यों के वीजा को रद करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए थे जिसे जमातियों ने कोर्ट में चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई की याचिका की कॉपी सरकार को प्राप्त नहीं हुई। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कोर्ट को बताया गया कि वीजा रद किए जाने या ब्लैक लिस्ट किए जाने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश नहीं जारी हुआ है केवल एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उनके पासपोर्ट जब्त हो गए।
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