हाईकोर्ट की युगल पीठ ने विशेष सत्र न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें व्यापमं घोटाले के आरोपित को हिंदी में चालान की कॉपी देने का आदेश दिया था और ट्रायल को रोक दिया था। सीबीआई ने ट्रायल को चालू कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सीबीआई की मांग को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर आरक्षक भर्ती घोटाले के तीन आरोपितों के खिलाफ सीबीआई ने चालान पेश कर दिया।
व्यापमं ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन सत्येन्द्र सिंह सॉल्वर के रूप में परीक्षा देने आया था। उसे झांसी रोड पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस से मामला सीबीआई को हैंडओवर हो गया। सीबीआई ने अतिरिक्त जांच कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इस मामले में आधी ट्रायल हो चुकी है, लेकिन नरोत्तम धाकड़ के केस का हवाला देकर विशेष न्यायालय में हिंदी में चालान की कॉपी के लिए आवेदन पेश कर दिया।