कई दिनों के असमंजस के बाद एक्साइज टैक्सेशन विभाग ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि पुराने माल पर एक जुलाई के बाद भी एंट्री टैक्स लगेगा। पुराने पर वैट सिस्टम के तहत ही टैक्स लिया जाएगा।
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कई दिनों से इस बात को लेकर असमंजस चल रहा था कि जिस माल की बिलिंग 30 जून या उससे पहले हुई है और वह पंजाब में एक जुलाई के बाद दाखिल होगा, उस पर एंट्री टैक्स का क्या होगा। क्योंकि अभी वैट सिस्टम में उस पर एंट्री टैक्स लगता, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद वैट और एंट्री समेत सभी टैक्स खत्म हो जाएंगे।
इसे लेकर विभाग के अधिकारी भी व्यापारियों को स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रहे थे। कुछ अधिकारियों का कहना था कि एक जुलाई के बाद आने वाले पुरानी बिलिंग के माल पर एंट्री टैक्स से छूट मिल जाएगी। कुछ का कहना था कि टैक्स लगेगा।
30 जून तक जिस माल की हुई बिलिंग…
GST BILL
शुक्रवार को विभाग के आला अधिकारियों ने इस पर नीति स्पष्ट कर दी है। डिविजनल एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर (इन्वेस्टिगेशन) नवदीप कौर भिंडर ने कहा कि जिस माल की बिलिंग 30 जून या उससे पहले हुई है और वह एक जुलाई या उसके बाद पंजाब पहुंचता है, उस पर एंट्री टैक्स लगेगा।
अगर व्यापारी टैक्स से छूट के चक्कर में अपने सामान के ट्रक बाहर रोक रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। पुराने माल पर वैट सिस्टम के तहत ही एंट्री टैक्स वसूला जाएगा। यह टैक्स पहले की तरह बैरियर पर ही वसूल किया जाएगा।
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