मध्य प्रदेश के चर्चित शहला मसूद हत्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि एक को बरी कर दिया गया है। 11 अगस्त 2011 को 38 वर्षीय आरटीआई कर्यकर्ता शहला मसूद की भोपाल स्थित उनके घर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पांच आरोपियों में इंटीरियर डिजायनर जाहिदा परवेज, सबा फारुकी, ताबिश और शाकिब को सजा हुई है। पांचवें आरोपी इरफान अली को सरकारी गवाह बनने के बाद कोर्ट ने उसे क्षमादान देकर बरी कर दिया।
पति को वश में करने की दवाई लेने गई और खुद ही खो बैठी होश
फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पेशेवर शूटर ने शहला पर गोली चलाई थी। गोली कम वेग वाली थी, जो सीधे जाकर शहला के गले में लगी थी।
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features