सड़क हादसे के बाद गिरफ्तार किया गया था यूपी का तस्‍कर, इस दिन मि‍लेगी सजा

औरंगाबाद, व्यवहार न्यायालय के एडीजे वन सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में ओमप्रकाश सिंह की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी मामले में यूपी के तस्कर को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 263/18 की सुनवाई करते हुए कुशीनगर (यूपी) के भरत शाह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 22 में दोषी पाया है। न्यायालय 24 फरवरी को फैसला सुनाएगी।विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने बताया कि प्राथमिकी के समर्थन में आठ गवाहों ने गवाही दी है। बचाव पक्ष से एक भी गवाह नहीं आए।

हादसे के बाद जब्‍त किया गया था गांजा 

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 18 जुलाई 2018 को एनएच-139 पर ट्रैक्‍टर और ट्रक के बीच टक्‍कर हो गई थी। उसमें तीन लोग घायल हो गए थे। सूचना पर पुलिस पहुंची तो ट्रैक्‍टर के डाला में छिपाकर रखा गया गांजा बरामद किया गया था। जिला पुलिस की टीम ने ट्रैक्टर से 37 पैकेट में रखा कुल 74 किलो गांजा जब्त किया था। दोनों वाहनों की टक्कर में तीन गांजा तस्कर घायल हुए थे।

दो तस्‍करों की हो चुकी है मौत 

तीनों को तस्करी मामले में अभियुक्त बनाया गया। दो आरोपितों की मौत इलाज के क्रम में पटना में हो गई थी। एक घायल अभियुक्त भरत शाह को इलाज के बाद जेल भेज दिया गया था। पटना हाईकोर्ट से उसकी जमानत याचिका रद हो चुकी है। वर्तमान में वह जेल में बंद है। अधिवक्ता ने बताया कि मदक पदार्थ की तस्करी को कोर्ट समाज के लिए घातक मानती है। मादक पदार्थ के सेवन से युवकों का जीवन बर्बाद हो जाता है। नालसा एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी एवं सेवन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाती है। लोगों को जागरूक करती है।

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