समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अब सुनवाई गुरुवार (7 नवंबर) को यानी आज होगी। इस मामले पर सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह की पीठ कर रही है। इरफान सोलंकी की तरफ से बुधवार को बहस पूरी हो गई, लेकिन अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस मामले में जिरह के लिए समय मांगा जिस पर अदालत ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के लिए सात नवंबर 2024 की तिथि निर्धारित की।
मकान में आग लगाने के आरोप में इरफान सोलंकी पर दर्ज हुआ था मुकदमा
मिली जानकारी के मुताबिक, कानपुर के जाजमऊ इलाके में डिफेंस कॉलोनी की निवासी फातिमा के मकान में आग लगाने के आरोप में इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
कानपुर की एक विशेष अदालत ने सोलंकी और चार अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए 7 जून 2024 के अपने आदेश में उन्हें 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। कानपुर की विशेष अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की गई है तथा जमानत के साथ ही सजा पर रोक लगाने के लिए भी अर्जी दायर की गई है। वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार ने सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की है।
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