सरकार ने जीएसटी के तहत जुलाई और अगस्त महीने के कारोबार का अंतिम रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा अधिसूचित कर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने बीते जून में कारोबारियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 में जुलाई और अगस्त के लिए अंतिम जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समय सीमा को मंजूरी दी थी। बड़ी खबर: अब आप ATM मशीन से नहीं निकाल सकेंगे 500-2000 के नोट…
अंतरिम समय के लिए कंपनियों को जीएसटीआर-3बी जमा कराना था। इसमें सेल्फ असेसमेंट के आधार पर कर देनदारियों का विस्तृत ब्योरा जमा कराना था। इधर, बुधवार को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने जीएसटी रिटर्न फार्म दाखिल करने की तारीखें अधिसूचित कर दी।
अधिसूचना के मुताबिक बीते जुलाई महीने में कारोबार के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में दूसरे राज्य में भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्योरा 1 से 5 सितंबर तक जमा कराना होगा। अगस्त में किए गए कारोबार के लिए इसे 16 से 20 सितंबर तक जमा कराना होगा। जीएसटीआर-एक जमा कराने की मूल तारीख 10 सितंबर थी।
किसी कारोबारी के पास जुलाई महीने में दूसरे कारोबारी या अन्य जगह से आने वाली आपूर्ति का ब्योरा 6 से 10 सितंबर तक फॉर्म जीएसटीआर-2 में जमा कराना होगा। अगस्त में हुई आपूर्ति के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख 21 से 25 सितंबर है। जीएसटीआर-2 दाखिल करने की मूल तारीख पहले 15 सितंबर थी।
जुलाई महीने में हुए कारोबार के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3 को 11 से 15 सितंबर तक जमा करना होगा। अगस्त महीने के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख 26 से 30 सितंबर है। पहले जीएसटीआर-3 दाखिल कराने की मूल तारीख 20 सितंबर थी।
जहां तक जीएसटीआर- 3बी की बात है तो जीएसटी पोर्टल पर जुलाई महीने के लिए रिटर्न पांच अगस्त से दाखिल हो रहा है और इसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त है। अगस्त महीने के लिए यह रिटर्न 20 सितंबर तक दाखिल किया जा सकता है।