शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में अगर शादी वाले घर में इस चीज का इस्तेमाल किया गया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। शादी समारोह, धार्मिक आयोजन व अन्य कार्यक्रमों में प्लास्टिक व थर्माकोल से बने डिस्पोजल प्लेट, गिलास, दौने के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। 31 मार्च के बाद प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्री का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब जुर्माना वसूला जाएगा।
शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। शादी समारोह, धार्मिक आयोजन व अन्य कार्यक्रमों में प्लास्टिक व थर्माकोल से बने डिस्पोजल प्लेट, गिलास, दौने के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। 31 मार्च के बाद प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्री का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब जुर्माना वसूला जाएगा।
बृहस्पतिवार को अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में देहरादून शहर में प्लास्टिक व थर्माकोल से बने प्लेट, गिलास, दौने आदि सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में थोक व्यापारियों, वेडिंग प्वाइंट संचालकों, होटल व्यवसायी, मंदिर व गुरुद्वारा समितियों के प्रबंधकों ने भाग लिया। अपर आयुक्त ने बताया कि शादी समारोह के साथ धार्मिक आयोजन व अन्य कार्यक्रमों में प्लास्टिक व थर्माकोल से बने डिस्पोजेबल प्लेट, गिलास, दौने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।
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