नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा विवाद में सहारा को बड़ा झटका देते हुए सहारा की एम्बी वैली को जब्त करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने सहारा की संपत्तियों की सूची भी मांगी हैं जिन्हें नीलाम कर निवेशकों को पैसा वसूला जा सके.

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सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को पैसा जमा कराने में हो रही देरी पर फटकार लगाते हुए एम्बी वैली को अटैच करने के अलावा नीलाम होने वाली संपत्तियों का ब्यौरा देने का आदेश भी दिया है. इसके अलावा उनसे उन संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा है जिनपर किसी भी तरह का मुकदमा या कर्ज नहीं है. कोर्ट ने 20 फरवरी तक यह सूची सौंपने के आदेश दिए हैं.
बकाया
वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक राय रुपये देते रहेंगे, उनको वापस जेल नहीं भेजा जाएगा. इसके अलावा कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल भी दो हफ्तों के लिए बढ़ा दी है. मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी. वहीं सहारा प्रमुख की ओर से सेबी को 600 करोड़ रुपये जमा कराए गए. सेबी ने कोर्ट को बताया कि अभी सहारा की ओर से 14779 करोड़ रुपये बकाया हैं.
एम्बी वैली
बता दें कि सहारा समूह ने मुम्बई के पॉश लोनावाला इलाके में अरबों रुपये खर्च कर मुंबई-पुणे हाईवे पर पहाड़ियों के बीच एक आलीशान शहर एम्बी वैली बनाया है. लग्जरी बंगलों के अलावा वैली गोल्फ कोर्स, कॉटेज, इंटरनैशनल स्कूल, मैदान जैसी तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. इसकी कीमत करीब 39000 करोड़ करोड़ रुपये है.
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