नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम देने वाले छात्रों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 25 के बाद के उम्मीदवारों को फॉर्म भरने की अनुमति दी है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के उस निर्णय को बदल दिया है जिसमे 25 साल के ऊपर के छात्रों को नीट की परीक्षा देने से रोक दिया गया था। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आयुसीमा की वजह से एग्जाम में नहीं बैठ पाते हैं।
ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा था कि आयुसीमा के आधार पर नीट एग्जाम-2017 से किसी भी स्टूडेंट को वंचित न किया जाए। बता दें कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने हजारों की संख्या में स्टूडेंट को राहत भरी खबर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत 25 साल की आयुसीमा पार कर चुके सामान्य वर्ग के आवेदकों के परीक्षा फॉर्म स्वीकार किए जाने की व्यवस्था दी गई है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व जस्टिस एसके गंगेले की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता दीपिका उपाध्याय सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग की उम्मीदवार है। नीट एग्जाम में उन्होंने 25 साल की आयु पार कर चुकी हैं। इस वजह से उसे नीट एग्जाम से वंचित किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। हाइकोर्ट का कहना है कि महज आयुसीमा के आधार पर उसे उसका सपना साकार करने से वंचित नहीं किया जा सकता।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी है। ऐसे में नीट परीक्षा के लिए तय उम्र सीमा को हटा दिया जाना चाहिए। इस साल नीट की परीक्षा 7 मई, 2017 को होगी। इस बार नीट की परीक्षा को 10 भारतीय भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उडिया कन्नड़ में कराया जाएगा।