बैंक लोन ना चुकाने वालीं कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में लिस्टेड कंपनियों के लोन डिफॉल्ट की जानकारी एक दिन के भीतर एक्सचेंजों में दिये जाने को अनिवार्य करने की बात कही गई है। 

गौरतलब है कि सेबी ने अगस्त में दिशानिर्देश तैयार किये थे। नया नियम अक्टूबर 2017 में आना था, हालांकि कई अड़चनों के चलते इसपर रोक लगानी पड़ी थी। इसके बाद 28 दिसंबर को हुई सेबी की बोर्ड मीटिंग संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैंकों के बढ़ते फंसे कर्जो (एनपीए) की समस्या से निपटने की दिशा में सरकार और रिजर्व बैंक के तमाम प्रयासों के बीच सेबी यह कदम उठा रही है।
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