हनीमून पर पार्टनर को नहीं किया संतुष्ट तो पार्टनर ले सकता है तलाक , दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विवाहित जोड़े के मामले में पत्नी द्वारा हनीमून खराब करने और पति एवं उसके परिवार पर झूठे आरोप लगाकर मानसिक क्रूरता करने को तलाक का आधार बताया है। हाईकोर्ट ने मामले को अपवाद की संज्ञा देते हुए कहा कि दंपति की शादी शुरू से ही सही नहीं चल सकी।
दोनों शादी के समय 30 साल से अधिक उम्र के थे और ठीक ठाक परिपक्व थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने 12 साल पुराने शादी के बंधन को तोड़ने की अनुमति देते हुए कहा कि पति और पत्नी कड़वी यादों के साथ आए हैं और उनका हनीमून भी खराब हो गया था। महिला ने शादी होने का विरोध किया था और बाद में पति और उसके परिवार वालों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
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जस्टिस प्रदीप नंदराजोग एवं जस्टिस प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने अपने फैसले में ये टिप्पणियां कीं। पीठ ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने क्रूरता के आधार पर शादी को तोड़ने की उसके पति की याचिका को स्वीकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रतिवादी पति यह साबित करने में सफल रहा कि उनके हनीमून के दौरान पत्नी ने न केवल शादी होने का विरोध किया, बल्कि बाद में उसके और उसके पूरे परिवार के खिलाफ शर्मिंदा करने वाले और अपमानजनक आरोप लगाए।