हाईकोर्ट : केवीएस में दूसरे राज्यों से बना आय प्रमाण पत्र होगा मान्य

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत किसी छात्र को इस आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता कि आय प्रमाण पत्र किसी अन्य राज्य से प्राप्त किया गया है, न कि दिल्ली सरकार से।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, इस उद्देश्य के लिए प्रमाण पत्र राज्य में तहसीलदार के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत देश में कहीं भी केवी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को उस राज्य सरकार से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जहां स्कूल स्थित है।

केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपये से कम अधिसूचित की है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिस आधार पर केवीएस ने याचिकाकर्ता के बच्चे को प्रवेश के लिए खारिज कर दिया है, यानी कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त किया गया है, न कि एनसीटी दिल्ली सरकार से, वह अस्थिर है।

जानिए क्या है पूरा मामला?
उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें प्रवेश से इनकार करने वाले अधिकारियों द्वारा जारी 3 जनवरी, 2022 के संचार को रद्द करने के बाद केवीएस (दिल्ली क्षेत्र) को उसके बेटे को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत राष्ट्रीय राजधानी के एक केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मूल निवासी याचिकाकर्ता ने शुरू में अपने बेटे के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि वह नौकरी के लिए दिल्ली चले आए और चाहते थे कि उनके बेटे को राष्ट्रीय राजधानी के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिले। चूंकि मुकदमेबाजी के दौरान काफी समय बर्बाद हुआ, इसलिए अदालत ने उसे कक्षा 3 में प्रवेश देने का आदेश दिया है। उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आजमगढ़ के एक तहसीलदार द्वारा जारी किया गया था।

केवीएस के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के बेटे को न केवल इस आधार पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया कि उस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश से आय प्रमाण पत्र/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, बल्कि इसलिए भी कि आवेदन में अन्य “स्पष्ट” अनियमितताएं थीं।

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