हाईकोर्ट ने NCTI को जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश, जानें पूरा मामला

हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड टीईटी प्रशिक्षित शिक्षकों को सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल के नंदन सिंह बोहरा और चम्पावत के सुरेंद्र बोहरा समेत अन्य की ओर से यह याचिका दायर की गई है।

याचिका में कहा है कि निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशन और राज्य सरकार के नियमानुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत छह माह का ब्रिज कोर्स किया। एनसीटीई ने इन शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। लेकिन इन्हें अब तक शामिल नहीं किया गया है। याचिका में उन्हें गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर प्रदान करने की याचना की गई है।

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