नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में अपने और अपनी पत्नी के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया था।
सीबीआई ने 23 सितम्बर, 2016 को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एजेंट आनंद चौहान और एक सहयोगी चुन्नीलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अक्टूबर, 2015 को एक अंतरिम आदेश में सीबीआई को अदालत की अनुमति के बिना वीरभद्र को गिरफ्तार करने, उनसे पूछताछ करने या उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी थी। मामला बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया।
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