यह फैसला पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के उस पत्र के आधार पर लिया गया,जिसमें कहा गया था कि मिल्ली मुस्लिम लीग का राजनैतिक पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन न किया जाये क्योंकि इसके संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ हैं।
मिल्ली मुस्लिम लीग के वकील को पाक चुनाव आयोग के कमिश्नर सरदार मुहम्मद रजा ने सुझाव दिया कि पार्टी को गृह मंत्रालय के साथ अपने नाम से जुड़े मामले पर सफाई देना चाहिए। उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना चाहिए।
वहीं MML की काउंसिल ने पूछा कि किस कानून के तहत उनकी पार्टी को पाक गृह मंत्रालय के साथ बातचीत करनी चाहिए जबकि पार्टी ECP(पाक चुनाव आयोग) के रजिस्ट्रेशन मानकों को पूरा करती है।
पाक चुनाव आयोग ने MML के आवेदन को रद्द करने से पहले कहा कि गृह मंत्रालय के पत्र में बताया गया कि यह पार्टी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों द्वारा समर्थित है। आपको बता दें कि सितंबर में पाक गृह मंत्रालय ने ECP से MML पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था।
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features