केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने का आदेश दिया है। अगर अभी तक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो जल्द करा लीजिए नहीं तो आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके आधार और पैन कार्ड में दी गई जानकारी एक नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है।

1 जुलाई से पहले लिंक करवा लें अपना पैन कार्ट नहीं तो हो जाएगा रिजेक्ट
आज ही अपने दोनों महत्वपूर्ण कार्डों को अच्छे से चेक करें, जैसे नाम की स्पेलिंग, पता वगैराह अच्छे से देख लें। क्योंकि अगर दोनों कार्डों में दी गई जानकारी आपस में मेल नहीं खाती होगी तो ऐसी स्थिति में आपको पैनकार्ड और आधार को लिंक करने में दिक्कत होगी।
आपने यदि 1 जुलाई तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया तो आपका पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोनों पैनकार्ड और आधार अनिवार्य किया जा चुका है।
ऐसा इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग टैक्स चोरी कर ले जाते हैं या टैक्स देने से बच जाते हैं। लिहाजा, देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार से लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी को रोकना आसान हो जाएगा।
NRI हैं तो आपको आधार से छूट
इनकम टैक्स नियम के मुताबिक NRIs को देश में टैक्स रिटर्न भरते समय आधार का पाबंदी नहीं होगी।
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