नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल ने 29 वस्तुओं और 53 सर्विसेज पर टैक्स दरें घटाने का बड़ा ऐलान किया है। बायोडीजल, बॉटल्ड वॉटर, हीरे एवं कीमती रत्त, शुगर कैंडी, टेलरिंग सर्विसेज, एम्यूजमेंट पार्कों और लो-कॉस्ट हाउजिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के रेट्स घटाए दिए गए हैं।25 जनवरी से लागू होने वाली इन कटौतियों से सरकार के राजस्व को 1000-1200 करोड़ रुपये की चपत लग सकती है।
इन पर 28 प्रतिशत से कम जीएसटी
बायो डीजल से चलनेवाली पुरानी बसें।
पुराने लग्जरी यात्री वाहनों को छोड़कर सभी पुराने वाहनों पर जीएसटी 28 से घटकर 12 प्रतिशत होगी।
इन सामानों पर 18 से घटकर 5 प्रतिशत जीएसटी
इमली बीज पाउडर।
कोन में पैक मेंहदी।
निजी रसोई गैस आपूर्तिकताओं द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति।
प्रक्षेपण वाहनए उपग्रह और पेयलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, असेसरीज, कलपुर्जे, स्पयेर टूल्स।
12 से घटकर 5 प्रतिशत जीएसटी
वेल्वेट फैब्रिक पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत हो जाएगी।
इन पर 18 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत जीएसटी
चीनी वाली कंफेक्शनरी।
20 लीटर के जार में बंद पेयजल।
उर्वरक योग्य फॉस्फेरिक एसिड।
बायो डीजल।
12 तरह के बॉयो कीटनाशक।
बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर।
ड्रिप सिंचाई उपकरण और मैकेनिकल स्प्रेयर।
हीरे और कीमती पत्थरों पर जीएसटी की दर को तीन फीसदी से कम कर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया है।
टैक्स फ्री हुए ये सामान
विभूत, हियरिंग उपकरणों के निमार्ण के लिए उपकरण।
तेल निकाला हुआ चावल का छिलका।
हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं।
बढ़ गया टैक्स
बिना तेल निकाले गए चावल के छिलके पर जीएसटी दर शून्य से बढ़ाकर 5 प्रतिशत हो गई।
.सिगरेट फिल्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है।
28 से 18 प्रतिशत जीएसटी
थीम पार्कए वॉटर पार्कए जॉय राइडए मेरी गो राउंडए गो कार्टिंग बैलेट जैसी सेवाओं पर 18: जीएसटी लगेगाए जो पहले 28: था।
18 से घटकर 5 प्रतिशत जीएसटी
कपड़ों की सिलाई से जुड़ी सेवाओं पर।
चमड़े के सामानए फुटवियर का उत्पादन।
18 से घटकर 12 प्रतिशत जीएसटी
मेट्रो और मोनो रेल निर्माण प्रॉजेक्ट।
पेट्रोलियम पदार्थों और नैचरल गैस की माइनिंगए ड्रिलिंग सर्विसेज।
पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी घटाकर 12 प्रतिशत और टैक्स क्रेेडिट के बिना 5 प्रतिशत किया गया है।
मिड डे मील के लिए बननेवाली बिल्डिंग पर 12 फीसदी जीएसटी।
इन सेवाओं पर भी राहत
प्रधानमंत्री आवास योजना ,पीएमएवाई के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वन और एमआईजी भवन के लिए घोषित क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत घर के निर्माण पर जीएसटी दरें कम होंगी। सभी तरह के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए फी और सेवाओं पर जीएसटी में छूट। आरडब्ल्यू, मेंबर्स को दी जा रही सर्विसेज पर छूट सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी गई है। छात्रों, शिक्षकों या स्टाफ के यातायात सेवाओं पर भी जीएसटी से छूट दी गई है यह छूट हायर सेकंडरी तक ही लागू होगी। आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मुहैया करान ेवाली सेवाओं को जीएसटी से छूट दे दी गई है।
भारत से बाहर प्लेन के जरिए सामान भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है। समुद्री जहाज से सामान भेजने पर भी छूट दी गई है। यह छूट 30 सितंबरए 2018 तक रहेगी। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए बनने वाले एयरपोर्ट को मिलने वाली वाइबिलिटी गेप फंडिंग पर जीएसटी छूट की सीमा को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है।