लखनऊ: पहली अप्रैल से प्रदेश में शराब की बिक्री दिन में 10 घंटे ही होगी। शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे खुलेंगी और रात 10 बजे बंद हो जाएंगी। यही नहीं शराब की दुकानों और बोतलों में भी बड़े बदलाव नजर आएंगे।
प्रदेश में नई आबकारी नीति रविवार से प्रभावी हो जाएगी। नई नीति में सरकार ने शराब की दुकानें दोपहर 12 से रात 10 बजे तक ही खोलने का प्रावधान किया है। अभी तक शराब की दुकानें सुबह नौ बजे से रात 11 बजे तक खोली जाती थीं।
इसके अलावा अवैध शराब की रोकथाम के लिए शराब की बोतलों पर अब होलोग्राम के बजाए बारकोड अंकित होगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कि ये बार कोड मोबाइल पर स्कैन किया जा सकेगा।
इससे शराब के निर्माण की तिथिए ब्रांड व बोतलबंद किए जाने आदि की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इससे नकली शराब की रोकथाम में मदद मिलेगी।
बोतलों पर शराब के निर्माण की तारीख बड़े शब्दों में अंकित होगी। अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। नियम तोडऩे वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।