आरोपी छात्र को हिरासत में लेने के बाद सीबीआई ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सीबीआई ने याचिका दायर की थी कि वह छात्र की उंगलियों के निशान लेना चाहते हैं। उधर, प्रद्युम्न के पिता के अधिवक्ता ने बोर्ड में यह याचिका दायर की थी कि बोर्ड द्वारा आरोपी छात्र को बाल सुधार गृह भेजने के बाद मिलने के लिए निर्धारित दिन व तय समय से अधिक समय तक परिवार मिला था।
इस याचिका पर सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन सीबीआई द्वारा उंगलियों के निशान लेने के लिए दायर की गई याचिका की प्रति बचाव पक्ष को न दिए जाने के कारण जवाब दाखिल नहीं हो सका था।
29 नवंबर को बोर्ड के आदेश पर इनकी प्रति बचाव पक्ष को सीबीआई द्वारा उपलब्ध कराई गई। अदालत ने सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख निश्चित की थी। इस दिन आरोपी जुवेनाइल की 14 दिन की न्यायिक अवधि भी समाप्त हो रही है। आरोपी की पेशी के साथ-साथ उक्त याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाएगी।