परिवहन विभाग ने हाल ही में गाडियों के नंबर प्लेट को लेकर एक बड़ी घोषणा की है. परिवहन विभाग ने कहा है कि जिन वाहनों के पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है उन पर वह कार्रवाई करने की योजना बना रहा है. हालांकि, विभाग ने यह भी कहा है कि यह कदम लोगों में जागरुकता लाने और उनके वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने के लिए उठाया जा रहा है. इसके लिए वाहन मालिकों को 13 अक्टूबर तक का समय दिया गया है.
वो लोग जिन्होंने हाल ही में अपनी कार खरीदी है उन्हें इससे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सभी नई कारों में ये पहले से ही डिफ़ॉल्ट रूप में सेट है. पर जिन लोगों के पास पुरानी कार और बाइक हैं उन्हें 13 अक्टूबर 2018 से पहले अपनी नंबर प्लेट को बदलवाना होगा. अगर 13 अक्टूबर तक इन्हें नहीं बदला तो 500 रूपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है.
2012 में पहली बार इन नंबर प्लेटों को किया गया था लॉन्च
2012 में पहली बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटों को लॉन्च किया गया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 2015 तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए कानून बनाएं और इसके लिए फाइन भी निर्धारित करें.
दिल्ली में 40 लाख वाहनों को किया गया है टारगेट
परिवहन विभाग के मुताबिक अभी तक दिल्ली में कुल ऐसे 40 लाख वाहनों को टारगेट किया गया है जिन पर ये नंबर प्लेट नहीं हैं. ये वाहन पुराने नंबर प्लेट के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं. हालांकि, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2 अक्टूबर के बाद ही ये नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिलेंगी. परिवहन विभाग के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस प्लेटों को अपग्रेड करने के लिए दिल्ली में कुल 13 सेंटर होंगे. इन नंबर प्लेट अपग्रेड करने वाले सेंटर्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है. साथ ही समाचार पत्र और विज्ञापनों के जरिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा.
ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन
विभाग के अधिकारी ने बताया कि इन सेंटर्स पर ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है. लाइसेंस प्लेटों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है. साथ ही इस सेवा के लिए शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है. एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदकों को एक समय दे दिया जाएगा, आवेदक उस समय अपने लाइसेंस प्लेटों को अपग्रेड करवा सकते हैं.