देश में अबतक 9.3 करोड़ से अधिक स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक देश में पैनधारकों की संख्या 30 करोड़ है और इस हिसाब से अबतक 30 प्रतिशत पैन को आधार से जोड़ने के काम को पूरा कर लिया गया.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इसमें से करीब तीन करोड़ पैन और आधार को जोड़ने के काम को जून और जुलाई में पूरा किया गया है. उसने कहा, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त तक आयकर विभाग ने 9.3 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा.
विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी दोनों को जोड़ने की अंतिम समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.
सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है. साथ ही नया स्थायी खाता संख्या यानी पैन हासिल करने के लिये आधार होना अनिवार्य कर दिया गया है. देश में करीब 30 करोड़ पैन आवंटित किय गये हैं जबकि 115 करोड़ लोगों को आधार आबंटित किये जा चुके हैं.
ये है आधार-पैन लिंकिंग का आसान तरीका
हालांकि आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख को 31 अगस्त तक करना एक रूटीन फैसला है और इस तारीख के बाद भी देश में आधार और पैन की लिंकिंग का काम भी किया जाएगा. आधार पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी है कि लिकिंग का यह काम एक सतत प्रक्रिया है और देश में जैसे-जैसे नए पैन और आधार बनते रहेंगे, लिंकिंग का काम जारी रहेगा.
क्यों जरूरी है पैन कार्ड और इसकी आधार से लिंकिंग
नए पैन कार्ड से बैंकों के लिए ग्राहकों का पैन कार्ड वैरिफिकेशन का काम बेहद आसान हो जाएगा. क्यूआर कोड की मदद से इसे महज चंद सेकेंड़ों में पूरा किया जा सकेगा. वहीं पुराने पैन कार्ड में कार्ड होल्डर के वैरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद पेंचीदी थी और अधिक समय लगता था. गौरतलब है कि देश में कालेधन पर लगाम लगाने और केन्द्र सरकार के विकास के कार्यक्रमों से चोरी रोकने के लिए पैन और आधार की लिंकिंग बेहद जरूरी है.