1993 मुंबई धमाकों के मामले में मुंबई की एक स्पेशल टाडा अदालत गैंगस्टर अबु सलेम और अन्य दोषियों के खिलाफ सोमवार को सजा सुना सकती है। अबु सलेम के अलावा इस केस में अन्य दोषी करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल रशीद, ताहिर मर्चेंट और मुस्तफा डोसा हैं। सलेम हत्या और जबरन वसूली से जुड़े कई मामलों में भी आरोपी है।  यह भी पढ़े: अभी-अभी: भारतीय क्रिकेटर के घर में हुई मौत, शोक में डूबा पूरा खेल जगत….
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यह भी पढ़े: अभी-अभी: भारतीय क्रिकेटर के घर में हुई मौत, शोक में डूबा पूरा खेल जगत….टाडा अदालत ने 2006 में याकूब मेमन सहित 100 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। मेमन को 30 जुलाई, 2015 को फांसी दे दी गई। 12 मार्च 1993 को हुए 13 शक्तिशाली धमाको से मुंबई दहल दिया गया था। इन धमाकों में तकरीबन 257 लोगों मौत हुई थी। जबकि करीब 713 लोग घायल हुए थे।
सलेम पर भारत में दर्जनों आपराधिक मामले हैं। सलेम इस वक्त नवी मुंबई के तलोजा जेल में है। उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। सलेम को 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने फरवरी 2015 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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