नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 20 लाख रुपये से ज्यादा के टर्नओवर पर GST हर हाल में देना होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए जीएसटी की सीमा दस लाख रुपये होगी। यानि 20 लाख रुपये से कम टर्नओवर वालों को जीएसटी से छूट दी जाएगी।
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि जीएसटी की सीमा को लेकर आम राय बन गई है कि जीएसटी लागू होने पर राज्यों को दिया जाने वाला मुआवजा नियमित तौर पर दिया जाए। मुआवजे के आकलन के लिए साल 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा। साथ ही जिनका सालाना टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम होगा उनसे राज्य सरकार कर वसूलेगी।
अक्टूबर में तय होगी जीएसटी दर