लखनऊ: नोटबंदी के बाद तरह-तरह के बैंकिग नियम को लेकर लोगों में पहले से ही काफी दिक्कत है। अब एसबीआई में एक नया नियम लाकर ग्राहकोंं में हलचल मचा दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने खातों में न्यूनतम बैलेंस न होने पर 1 अप्रैल से पेनाल्टी लगाने का फैसला लिया है।
एसबीआई के लखनऊ स्थित मुख्य कार्यालय के एक अफसर ने बताया कि इस संबंध में नोटीफिकेशन आ गया है। महानगरीय इलाकों में खातों के लिए न्यूनतम 5000 रुपए, शहरी क्षेत्रों में 3000, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2000 तथा ग्रामीण इलाकों में 1000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होगा।
बैंक अफसर ने बताया कि खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने पर 1 अप्रैल से जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की यह राशि तय की गई न्यूनतम बैलेंस और खातों में कम रह गई रकम के अंतर के आधार पर तय होगी। एसबीआई के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि महानगरों में यदि खातों में उपलब्ध राशि न्यूनतम बैलेंस के मुकाबले 75 फीसदी से अधिक कम होगी तो 100 रुपये जुर्माना और इस पर सर्विस टैक्स जोडकऱ वसूला जाएगा। यदि खातों में उपलब्ध राशि न्यूनतम बैलेंस के मुकाबले 50 से 75 फीसदी के बीच कम है तो बैंक इस पर 75 रुपये पेनल्टी वसूलेगा और इसमें सर्विस टैक्स अलग से शामिल होगा।
50 फीसदी से कम बैलेंस होने पर 50 रुपये का जुर्माना और सर्विस टैक्स भरना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों पर 20 रुपये से 50 रुपये के बीच पेनल्टी लगाई जाएगी और उसमें भी सर्विस टैक्स अलग से लगेगा। 1 अप्रैल से बैंक ब्रांच में तीन से अधिक कैश ट्रांजेक्शन करने पर ग्राहकों से 50 रुपये का शुल्क वसूलेगा। हालांकि बैंक अफसर का कहना है कि एटीएम से एक महीने में 10 बार मुफ्त निकासी की सुविधा दी जा रही है ऐसी स्थिति में ग्राहकों को ब्रांच में आने की ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती है।
बैलेंस पता करनेए मिनी स्टेटमेंट और पिन बदलने पर भी चार्ज
वहीं अब कैश निकालने के साथ साथ एटीएम से बैलेंस चेक करन, मिनी स्टेटमेंट निकालने और पिन नंबर बदलने के लिए भी पैसे चुकाने होंगे। अपनी फ्र्री कैश ट्रांजेक्शन लिमिट पूरी करने के बाद अगर एटीएम से अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो एक चार्ज देना होगा। एचडीएफसी बैंक ने ये चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। फ्री टांजैक्शन के बाद कैश निकालने पर 20 रुपये और तय टैक्स देना होगा। बैलेंस चेक करने, मिनी स्टेटमेंट निकालने या एटीएम पिन चेंज करने पर 8.50 रुपये और तय टैक्स देना होगा