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आरटीओ ऑफिस में शनिवार को अफसरों को जुर्माना बढ़ने के बारे में जानकारी परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना ऑनलाइन पढ़ने के बाद हुई।
अधिकारियों का कहना है कि एक्सपायर्ड डीएल का 30 दिन में नवीनीकरण करना अनिवार्य है। जो आवेदक 30 दिन में नवीनीकरण नहीं कराते थे तो उन्हें 50 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता था। लेकिन अब यह जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है।
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उधर, संभागीय परिवहन अफसरों ने बताया कि सात जनवरी को जो लोग लर्निंग डीएल बनवाने पहुंचे तो साफ्टवेयर के अपडेट न होने से दिक्कत हुई।
दरअसल ऑनलाइन तो नई फीस डिपॉजिट हो रही है लेकिन जिन्होंने पहले मैनुअल फीस डिपॉजिट की हैं उसका डिफरेंस शनिवार को नहीं वसूला जा सका। आरटीओ के सॉफ्टवेयर नौ जनवरी सोमवार तक अपडेट होने की उम्मीद है।
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