अगर 31 तक पैन-आधार नहीं किया लिंक तो रद्द हो जायेगा पैन

अगरपैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन रद्द भी हो सकता है। आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि 31 अगस्त तक पैनकार्ड आधार से लिंक करना ही होगा। अगर एक बार पैन निरस्त हो गया तो मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। जब आप इनकम टैक्स फाइल करने जाते है तो आधार नंबर तो साथ में डालना पड़ेगा। अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो रिटर्न फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं होगी। आपको सबसे पहले फाइलिंग की www.incometexindiafilling.gov.in पर जाना होगा।

अगर 31 तक पैन-आधार नहीं किया लिंक तो रद्द हो जायेगा पैन

ये भी पढ़े: गोपालकृष्ण V/s वेंकैया, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति पद का विजता?

यह भी ध्यान दें: अगरपहली बार वेबसाइट पर जा रहे हैं तो पहले रजिस्टर हेयर पर क्लिक करे, इसके बाद पैन का ब्यौरा देकर ओटीपी के वेरीफिकेशन पासवर्ड बना ले फिर लॉगइन करना होगा। यूजर आईडी में पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद पासवर्ड और कैपच कोड डाले। आखिर मे लॉगइन पर क्लिक करे। इसके बाद एक विंडो आएगी और आधार नंबर को डाले और कैपच कोड और link now पर क्लिक करे।

कैंसिलहोने पर यह होगा नुकसान: सैलरीटैक्स के दायरे में आती है तो पैन कैंसिल होने पर रुक जाएगी क्योंकि टैक्स के दायरे में आने वाली सैलरी पर कंपनी टीडीएस काटती है। पैन नंबर होने की दशा में टीडीएस कटेगा नहीं और वेतन प्रोसेस नहीं हो सकेगा। पैन कार्ड कैंसिल होने पर 50 हजार से ज्यादा लेन-देन नहीं कर पाएंगे। बैंक में भी दिक्कत होगी क्योंकि 50 हजार से ऊपर लेन-देन पर पैन अनिवार्य है। आधार को पैन से लिंक किए बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में परेशानी होगी। आईटीआर की प्रोसेसिंग रुक जाएगी।

ये भी पढ़े: मशहूर सिंगर यश वडाली पर महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, हुई गिरफ्तारी

लिंक होने के चलते पड़ सकते है मुसीबत में

अगरआधार को पैन से लिंक नहीं किया तो आप रिटर्न फाइल तो कर सकते है। लेकिन आप अन्य तरह की मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपका पैन रद्द हो जाएगा। लिंक करने की तारीख 31 अगस्त है। सभी लोग अपने आधार को पैन से लिंक करे। -जगतारसिंह, प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर, पटियाला डिवीजन

English News

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com