34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के अभियुक्त आरके आनंद की अग्रिम जमानत पर एसीबी के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने एसीबी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। आरके आनंद ने याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत मांगी है। सुनवाई के दौरान आरके आनंद की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है उन्हें फंसाया जा रहा है। टेंडर में हो रही गड़बड़ी की उन्होंने शिकायत की थी।
लेकिन उन्हें इस मामले में आरोपित बना दिया गया है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने एसीबी से इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने आरके आनंद की याचिका को खारिज कर दिया था। उनकी ओर से हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और अभियोजन स्वीकृति को रद करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा है।
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