आधार नंबर को जारी करने वाली संस्था यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) जल्द ही इसकी डेडलाइन बढ़ा सकती है। अभी बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, मोबाइल और अन्य सभी सोशल सिक्युरिटी स्कीम के लिए आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसको अब आगे बढ़ाकर 1 अगस्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बढ़ेगी डेडलाइन
यूआईडीएआई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डेडलाइन बढ़ाने पर विचार करेगा। इसके लिए यूआईडीएआई के अधिकारी आरबीआई, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और अन्य मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करेगा। अभी पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के लिए इनकम टैक्स एक्ट और पीएमएलए एक्ट के तहत आधार नंबर देना जरूरी कर दिया गया है।
यूआईडीएआई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद डेडलाइन बढ़ाने पर विचार करेगा। इसके लिए यूआईडीएआई के अधिकारी आरबीआई, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और अन्य मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करेगा। अभी पैन कार्ड और बैंक अकाउंट के लिए इनकम टैक्स एक्ट और पीएमएलए एक्ट के तहत आधार नंबर देना जरूरी कर दिया गया है।
इसलिए बढ़ेगी डेडलाइन
यूआईडीएआई ने सोमवार को ही आधार डिटेल्स को और सुरक्षित करने के लिए एक और सेफ्टी फीचर लॉन्च करने की घोषणा की थी। यूआईडीएआई ने कहा है कि अब लोगों की आधार डिटेल्स को उनके चेहरे के जरिए भी मैच किया जा सकेगा।
इसके लिए अथॉरिटी ने अलग से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी। इसके लिए चेहरे के साथ ही ओटीपी, आंखों की पुतलियों या फिर फिंगरप्रिंट से मैच किया जा सकेगा।
देना होगा केवल वर्चुअल नंबर