कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि अगर इस तरह के आवेदन आते हैं जिसमें सरोगसी के जरिये कोई संतान पाकर लंबी छुट्टी लेता है तो वह इसका हकदार है। इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है।
केंद्रीय विद्यालय में काम करने वाली एक महिला टीचर और उनके पति ने सरोगसी के तहत बच्चा हासिल करने के बाद मातृत्व अवकाश के तहत छुट्टी मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
बाद में इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने उस दंपती के दावे को सही मानते हुए छुट्टी मिलने का हकदार बताया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जरूरी नहीं है कि कोख से जन्म देने वाली मां को ही अपने बच्चों के साथ शारीरिक या भावनात्मक रूप से रहने की जरूरत है।